भिण्ड। बंदूक चोरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो युवकों को इस अपराध में दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 4 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।
मामले में जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने बताया कि रामनिवास उपाध्याय ने गोरमी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दिनांक 5 जुलाई 2021 को अपने घर में सो रहा था। सुबह घर में अंदर जाने पर उसे चोरी की घटना होने की जानकारी हुई। यहां सामने आया कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर के कमरे में रखी एक 315 बोर की बंदूक चोरी कर ली गई है।
इस मामले में गोरमी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पड़ताल शुरु करते हुए अपराधियों का पता लगाते हुए उनके कब्जे से चोरी हुई बंदूक जप्त की गई। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव ने चोरी की घटना में आरोपी सुरेन्द्र पुत्र खचोरु कुशवाह 45 वर्ष, करु उर्फ गोविंद पुत्र मुन्ना गुर्जर 33 वर्ष दोनों निवासी सीताराम की लावन को दोषी माना। इस आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 4 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।