भिण्ड: यूपी में मतदान के 48 घण्टा पूर्व बंद रहेंगी मदिरा व भांग की दुकानें

– इटावा और जालौन सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सीमा में 3 किमी में लागू होगा आदेश

भिण्ड। आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जिले की मंदिरा व भांग दुकानों को बंद रखने के साथ साथ यूपी में चुनाव के 48 घण्टा पूर्व उनकी सीमा क्षेत्र से सटे इलाकों में संचालित मंदिरा व भांग दुकानों को बंद रहेंगी।

इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। ्र कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 में लोक शांति, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में होने वाले मतदान दिनांकों के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक जिले की इटावा, जालौन जिले की सीमा से लगे 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में स्थित कंपोजिट मदिरा दुकानेंध्भांग की फुटकर बिक्री की दुकान से बिक्री प्रतिबंधित करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

ज्ञात हो कि आगामी 13 मई को यूपी के जिला इटावा में होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व 11 मई शाम 6 से 13 मई को मतदान समाप्ति तक एवं 20 मई को जिला जालौन में होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व दिनांक 18 मई शाम 6 बजे से 20 मई मतदान समाप्ति तक जिले की सीमा से लगे 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में स्थित कंपोजिट मदिरा दुकानें/ भांग की फुटकर दुकान से बिक्री प्रतिबंधित करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया है।

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