लोकसभा चुनाव 2024: प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यह चेक करें कि उनके पास अनुमति है या नहीं

लोकसभा चुनाव 2024: प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यह चेक करें कि उनके पास अनुमति है या नहीं

-प्रेक्षकों के साथ हुई बैठक में आर ओ रुचिका चौहान ने दिए निर्देश

ग्वालियर। यह चेक करें कि लोकसभा क्षेत्र में जहां भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां आचार संहिता का पालन पूरी तरह से हो। चुनाव प्रचार में कोई भी गतिविधि ऐसी न हो जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न होती हो। क्षेत्र में घूम रहे मॉनीटरिंग ऑफिसर्स वाहन, जुलूस, लाउड स्पीकर आदि की अनुमतियां चेक करें। प्रत्याशी एवं दलों को भी यह जानकारी दे दी जाए अनिवार्य अनुमतियां लेना बेहद जरूरी है। यह निर्देश लोकसभा की निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने प्रेक्षक एवं प्रत्याशी एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक में दिए।

मंगलवार को सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के लिए बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रेक्षक कृष्णा आदित्य, केशवराम चौरसिया, पी सुमिथा मौजूद थे। इनके अलावा एसपी धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन सहित प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक में सभी प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों को बताया कि सभा स्थल व जुलूस मार्ग आदि अनुमतियां पहले आओ-पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जाएंगीं। प्रत्याशी सुविधा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एस बी ओझा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत की।

यह दिए निर्देश


-निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ताओं से कहा कि ईवीएम के रेंडमाइजेशन, कमीशनिंग, परिवहन, ईवीएम वितरण एवं प्राप्ति, मॉकपोल, 85 प्लस आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर पर वोटिंग, पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर एवं स्ट्रांग रूम खोलते व बंद करते समय जरूर मौजूद रहें।
-बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 7 मई को मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले प्रतयेक मतदान केन्द्र पर मॉकपोल होगा। इस अवसर पर प्रत्याशियों के एजेंट अवश्य मौजूद रहें।
-एक प्रत्याशी एक मतदान केन्द्र पर तीन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। लेकिन मतदान केन्द्र पर एक समय पर एक ही एजेंट मौजूद रह सकेगा।

इनको विशेष सुविधा

-85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म-12घ भरकर सहमति दी है, उन्हें घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
-विशेष सुविधा प्राप्त सभी मतदाताओं के घर का रूट चार्ट और जिस तिथि को मतदान दल घर पर वोट डलवाने जाएंगे, उसकी सूचना प्रत्याशियों को दी जाएगी। -85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1674 वरिष्ठ मतदाता और 635 दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर मतदान करने के लिए फॉर्म-12 घ भरकर अपनी सहमति दी है।

 

तीन बार देनी होगा आपराधिक प्रकरणों का विज्ञापन

-शपथ पत्र में प्रत्याशी द्वारा जिन आपराधिक प्रकरणों का ब्यौरा दिया गया है। उनको लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित-प्रसारित कराना अनिवार्य है।
-प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं से कहा गया कि वाहनों की अनुमति की मूल प्रति वाहन की सामने वाली विंड स्क्रीन पर चस्पा करें, छायाप्रति मान्य नहीं होगी। -अनुमति प्राप्त वाहन में वाहन चालक सहित कुल 5 व्यक्तियों के बैठने की ही अनुमति रहेगी। लाउड स्पीकर की अनुमति पृथक से लेनी होगी।
-सभी का खर्चा प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा, यदि अभ्यर्थी का स्वयं का वाहन है तो उसकी भी अनुमति लेनी होगी।
-अभ्यर्थी के चुनावी खर्चे में ऐसे वाहन का ईंधन व ड्रायवर का खर्चा जुड़ेगा।
-सभी वाहन अनुमतियां मतदान के 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएंगीं, मतदान दिवस तक के लिए प्रत्याशी को वाहन की अनुमति अलग से लेनी होगी।
-एक प्रत्याशी को केवल तीन वाहन की अनुमति दी जाएगी।

 

200 मीटर दूर बनाएं अपने बूथ

-सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि अनुमति लेकर 7 मई को मतदान के दिन केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर अपना बूथ लगाएं।
-बूथ पर छाता या 10 गुणा 10 फीट पंडाल की छाया व्यवस्था, दो कुर्सी व एक टेबल की अनुमति दी जाएगी।
-बूथ 4 गुणा 8 फीट आकार का बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। बूथ पर अनावश्यक भीड़ जमा नहीं की जा सकेगी।
-अभ्यर्थी द्वारा वितरित की जाने वाली पर्ची पर अभ्यर्थी का नाम व प्रतीक नहीं होना चाहिए।
-बूथ का सभी प्रकार का खर्चा चुनावी व्यय में जुड़ेगा।

 

क्यूआर कोड वाली पर्ची से मिलेगी जरूरी जानकारी

-कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी को बताया कि मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई जा रहीं हैं।
-क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।
-यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।
-वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) शामिल हैं।

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