लहार: कृषि भूमि पर व्यापार कर तोड़ रहे थे नियम, नोटिस जारी

-बिना सूचना व्यपवर्तन प्रकरण में व्यापारियों से होगी वसूली

लहार। कृषि भूमि के व्यापरिक उपयोग में लिए जाने पर ऐसे कारोबारियों पर बिना व्यावसायिक डावर्सन के भूमि के प्रयोग को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। इस मामले में लहार एसडीएम ने नियम उल्लंघन किए जाने पर स्थानीये पटवारी व नायब तहसीलदार से ऐसी सभी जगहों का निरीक्षण का सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

बीते दिनों लहार एसडीएम विजय यादव द्वारा निर्वाचन व्यवस्थाओं को लेकर लहार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें रौन, मिहोना, लहार, आलमपुर क्षेत्र में कई जगहों पर कृषि भूमि का व्यापारिक उपयोग होता दिखाई दिया। बतादें कि इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूसा टाल, लकड़ी टाल सहित अन्य तरह के व्यापार किए जाते हैं। ऐसे में एसडीएम कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित जमीन का व्यवसायिक डायवर्जन शुल्क जमा किए बगैर उसका व्यापार के लिए उपयोग किया जाना नियमों के विपरीत है।

इसमें शासन को राजस्व की हानि होती है। इसी नियम को लेकर बीते रोज लहार एसडीएम  यादव ने राजस्व महकमे के पटवारी व नायब तहसीलदों को फोन पर निर्देशित करते हुए ऐसे जमीनों का निरीक्षण कर सूची बनाए जाने के निर्देश दिए। जिसमें इन जमीनों का विधिवत उनका प्रकरण बनाकर एसडीएम कार्यालय भेजें। जिससे इनके संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश मिलने के बाद राजस्व महकमा हरकत में आया और कुल 14 प्रकरण तैयार कर रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में भेजी गई जिस पर एसडीएम के द्वारा भूसा केंद्र संचालकों को तत्काल नोटिस जारी किए। बतादें कि नोटिस के बाद यदि भूसा टाल संचालकों द्वारा निर्धारित डायवर्जन शुल्क जमा नही किया गया तो उनके खिलाफ मप्र भू राजस्व संहिता के नियाम के तहत वसूली की जाएगी।

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