– नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन
भिण्ड। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार आयोजित पैरालीगल वॉलेंटियर्स हेेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार के रोज समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में जिला न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। जिन्होने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वॉलेन्टियर को जरुरतमंद और गरीबों को उचित न्याय उपलब्ध कराने की बात कही।
तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को विभिन्न कानूनों जैसे एस.सी.एस.टी. एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, 2017, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, कुटुम्ब कानून, आपराधिक कानून (भारतीय न्याय संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता,) पॉक्सो एक्ट, 2012, हिंदू विवाह अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, वैकल्पिक विवाद प्रक्रिया आदि विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
बुधवार को प्रशिक्षण के समापन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। उक्त अवसर पर उन्होने उपस्थित समस्त पीएलव्ही का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अब आप कानून के बारें में प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिससे हम आप सभी से यह उम्मीद रखते हैं कि आप समाज में एक कानूनी रूप से सशक्त एवं सक्षम नागरिक बनकर जाएंगे तथा ऐसे लोग जो गरीब या वंचित है अथवा जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनकी पूरी कर्मठता एवं ईमानदारी के साथ उन्हें उनके अधिकारों/शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने में कानूनी रूप से मदद करेंगे।
गरीब व वंचित तबकों तक पहुंच कर उन्हें कानून की जानकारी देंगे तथा उन्हें सशक्त एवं सक्षम बनने में उनकी मदद करेंगे तथा ”न्याय सबके लिएÓÓ की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे। उक्त तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रूचि श्रीवास्तव अधिवक्ता मप्र उच्च न्यायालय द्वारा समस्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को महिलाओं से संबंधित कानूनों तथा शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समस्त पीएलव्ही को उनके द्वारा यह समझाया गया कि आमजनों में ज्यादातर शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी का अभाव होता है जिसके कारण वे शासकीय योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते हैं। अत: आप सभी इन योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षित होकर समाज में जाए तथा लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारें में जानकारी दे तथा उनको लाभ दिलाए जाने में सहयोग करें।