बच्चों को दी गई पॉक्सो एक्ट व मूल अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी

-सीएम राइज शासकीय पद्माराजे कन्या विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

ग्वालियर। “बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ एवं उनका संरक्षण योजना” के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पी सी गुप्ता के निर्देश पर शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर लगा। कंपू स्थित सीएम राइज शासकीय पद्माराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगे शिविर में जिला न्यायाधीश श्याम सुंदर झा ने लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), गुड टच-बैड टच,महिलाओं व बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर 1090 व 1098 के बारे में जानकारी प्रदान की।

 

विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष दवंडे ने विद्यालय के बच्चों को मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक समझाया। व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड तपन धारगा ने मोटर व्हीकल एक्ट के व्यवहारिक प्रावधानों, सायबर अपराध एवं मोबाईल फोन का सावधानी पूर्वक उपयोग करने के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने निशुल्क विधिक सहायता, उच्चतम न्यायालय द्वारा हिट एंड रन मामलों के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश एवं नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य रीना अग्रवाल ने शिविर की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन माया भेलसेवाले ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक नरोत्तम गर्ग, प्रीतिबाला लचौरिया, रजनी शर्मा व निधि शर्मा सहित विद्यालय की अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं।

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