लोकसभा निर्वाचन-2024: आचार संहिता लागू,7 मई को 21.40 लाख मतदाता करेंगे मतदान, 4 जून को होगी मतगणना

ग्वालियर। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी। आचार संहिता लागू होने के बाद अब 7 मई को ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा। मतदान में आठ विधानसभाओं में विभाजित लोकसभा के 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए 12 से 18 अप्रेल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड में आ गए हैं। नगर निगम ने संपत्ति विरुपण की कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि पुलिस ने निगरानीशुदा बदमाश, हिस्ट्रीशीटर और समाज की शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर एक सप्ताह में नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने का आदेश भी दिया है। जबकि चुनाव ड्यूटी की लिस्ट में शामिल कर्मचारियों को विशेष कारणों से ड्यूटी से मुक्ति या फिर अवकाश प्रदान करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को अधिकृत किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को जुलूस, वाहन और लाउड स्पीकर आदि की अनुमति आयोजन के पहले ही लेनी होगी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चुनाव में बाधा डालने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा करने के बाद ग्वालियर लोकसभा की निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने सभी दिशा निर्देशों के साथ ही आचार संहिता के नियमों की भी जानकारी दी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने सभी से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की है। संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी उन्होंने सभी को दी। बैठक में निगमायुक्त हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, टीएन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन, प्रभारी अपर संचालक जनसंपर्क मधु शोलापुरकर, सहायक सूचना अधिकारी हितेन्द्र भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ऐसे मिलेगी आयोजनों की अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को चुनावी सभा व जुलूस आदि से संबंधित अनुमति “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर दी जाएगी। अनुमति के लिए सिंगल विंडो स्थापित की गई है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में फैसिलिटेशन डेस्क भी स्थापित की जाएगी।

जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन जमा होने का काम 12 अप्रेल से शुरू होगा। इससे पहले 9 अप्रेल तक मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता परिचय पत्र होने के बाद भी मतदाता सूची में नाम जरूर देख लें, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं हुआ तो मतदाता परिचय पत्र होने के बाद भी मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगेे। मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाताओं को शिफ्ट करने का काम अब नहीं होगा।

प्रचार के लिए बच्चों का उपयोग दंडनीय

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों को ताकीद किया है कि चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग किसी भी स्तर पर नहीं किया जाए। अगर कहीं बच्चों को लगया तो सख्ती से कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने भाषणों में ऐसी कोई बात नहीं कह सकेंगे जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ ही नाजुक घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव के दौरान सभाओं, जुलूसों आदि की भी वीडियोग्राफी होगी।

सी-विजिल एप और कंट्रोल रूम में की जा सकेगी शिकायत

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती हैं। एप पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के भीतर संबंधित एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉयड) के जरिए कराया जाएगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0751-2446230 पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से ही डाले सकेंगे वोट

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान के अनुसार निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। ऐसे मतदाताओं के घर-घर निर्धारित फॉर्म भेजकर यह सहमति ली जाएगी कि वे अपना वोट घर पर ही डालना चाहते हैं या मतदान केन्द्र पर आकर मतदान करेंगे।

असामाजक तत्वों पर होगी कठोर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आदतन अपराधियों एवं जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की है, ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर, बाउंडओवर आदि कार्रवाई की जाएगी।

बाल भवन में स्थापित हुआ कंट्रोल रूम

आचार संहिता को ध्यान में रख बाल भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधीक्षण यंत्री जेपी पारा को बनाया गया है। कंट्रोल रूम को निर्वाचन संबंधी कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्यों की जानकारी का समय पर आदान-प्रदान करना रहेगा। इसके साथ ही निर्वाचन से संबंधित शिकायतों की लिस्टिंग करके निराकरण भी करना होगा।

सभी रोडों से हटाए पोस्टर बैनर


निगम के मदाखलत अमले ने चुनाव आचार संहिता जारी होने के बाद अलग-अलग स्थानों पर संपत्ति विरुपण की कार्रवाई की। शहर के प्रमुख चौराहों एवं मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दीवारों पर नियम विरुद्व लगे पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग हटाने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। टीम ने स्टेशन चौराहा, पड़ाव चौराहा, फूलबाग चौराहा, गुरूद्वारा चौराहा, नदी गेट चौराहा, इंदरगंज चौराहा, दौलतगंज से महाराज बाड़ा, हेमू कालानी चौक, के.आर.जी. चौराहा, जे.ए.एच. चौराहा, मेडीकल सभागार, चेतकपुरी, राजमाता सिंधिया चौराहा, गोला का मंदिर चौराहा, बारादरी चौराहा, 7 नम्बर चौराहा, किलागेट, थाटीपुर चौराहा सहित सभी सड़कों पर कार्रवाई की गई।

 

जिपं सीईओ देंगे निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति और अवकाश

आचार संहिता लगने के साथ ही जिले में पदस्थ कर्मचारियों के अवकाश और निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार की स्वीकृति के बाद ही मिल सकेगी। जिपं सीईओ के अनुसार विशेष कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्ति एवं अवकाश प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 104 में सोमवार से शुक्रवार तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए कर्मचारियों को सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक का समय रहेगा। अवकाश एवं चुनाव ड्यूटी से छूट का आवेदन कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा। यदि किसी कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के बाद स्पष्ट टीप वाला प्रमाणपत्र लेना होगा। स्वास्थ्य संबंधी आवेदनों का निराकरण प्रति सप्ताह बुधवार एवं शनिवार को जिला चिकित्सालय मुरार में मेडीकल बोर्ड करेगा। विशेष कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक-104 में अरविंद हाकरे मो. 9826530328 एवं अवकाश स्वीकृति के लिए राजेंद्र तारे मो. 9039414220 को आवेदन दिए जा सकेंगे।

यह है चुनाव कार्यक्रम
-ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 अप्रैल को होगी।
-22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
-7 मई को मतदान होगा।
-मतों की गिनती 4 जून को होगी।

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