लोकसभा चुनाव 2024: अपराधियों को बाउंड ओवर करें ताकि मतदाता निर्भीक होकर डाल सकें वोट

ग्वालियर। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले असामाजिक तत्व, आम्र्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के आरोपी चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृति वाले लोगों को बाउंड ओवर करें ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। प्रत्येक मतदाता में यह विश्वास पैदा करें कि वे किसी से भयभीत न हों। जो भी आदतन अपराधी हंै, उनके खिलाफ धारा-107(16), जिला बदर व रासुका की कार्रवाई भी करें। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए हैं। कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों से कहा कि बाउंड ओवर की कार्रवाई को गंभीरता के साथ अंजाम दिया जाए।

 

आचार संहिता का पालन कराने को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने रविवार को अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी अंजू अरुण कुमार, टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान, के एम सियाज सहित जिला प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे। डबरा, भितरवार एवं घाटीगांव क्षेत्र के एसडीएम व पुलिस अधिकारी बैठक में वर्चुअल शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर और एसपी ने सभी अधिकारियों से कहा कि राजस्व व पुलिस अधिकारी संवेदनशील मतदान केन्द्रों एवं उनसे जुड़ी बस्तियों का संयुक्त भ्रमण करें। लोगों को भरोसा दिलाएं कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। यह भरोसा भी दिलाएं कि जिला प्रशासन व पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अपराधियों में यह संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि जो भी चुनाव में बाधा डालने की जुर्रत करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जल्द से जल्द बलनरेबिल्टी मैपिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

 

सीमा पर विशेष निगरानी के निर्देश

-कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि जिले की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए।
-अवैध शराब, अवैध धन व अन्य प्रकार की संदेहास्पद सामग्री जिले की सीमा में प्रवेश न कर पाए।
-अगर कुछ भी संदेहास्पद है तो सीमा पर ही कड़ी निगरानी कर जब्त करें।
-अंतर जिला नाकों पर संबंधित जिले के प्रशासन व पुलिस से समन्वय बनाकर काम करें।

खबरों पर रखी जाए नजर

-सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर कोई भी भ्रामक खबर प्रकाशित न हो।
-अगर कोई भ्रामक खबर प्रसारित करने की कोशिश करे तो कार्रवाई की जाए।
-कार्रवाई के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि खबर भ्रामक थी।
तीन दिन में जमा कराने हैं 90 प्रतिशत हथियार
कलेक्टर ने सभी राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन दिन में 90 प्रतिशत हथियार थानों में जमा कराए जाएं।
-सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में हथियार जमा कराने का काम तेजी से कराएं।
-एक हफ्ते की अवधि में सभी शस्त्र हर हाल में थाने में जमा कराए जाएं।
-शस्त्र जमा न करने वालों के लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर हथियार जब्त करें।

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