ग्वालियर। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश मुख्यालय ने जनसुनवाई को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आचार संहिता के दौरान सभी राजनीतिक दलों को जुलूस, आम सभा या फिर रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। ब्लॉक लेबल सारी अनुमतियां एसडीएम देेंगे। जबकि एक से अधिक ब्लॉक या जिला लेबल पर सभा आदि की अनुमति के लिए एडीएम अनुमति प्रदान करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा-144 के अंतर्गत अनुमतियों से संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जुलूस, रैली और आमसभा आदि के आयोजन को लेकर कम से कम दो दिन पहले विस्तार से जानकारी देकर आवेदन करना होगा। एक से अधिक अनुभाग का क्षेत्र होने पर अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। अनुमति मिलने के बाद ही कोई आयोजन किया जा सकेगा और प्रत्येक आयोजन की अनुमति “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर मिलेगी। धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के लिए भी इसी तरह अनुमति लेनी होगी।
यह रखना होगा ध्यान
-जुलूस व मोटर साइकिल रैली इत्यादि की अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन में जुलूस व रैली का प्रारंभ स्थल, स्थान, मार्ग व समापन स्थल सहित सम्पूर्ण जानकारी का ब्यौरा देना होगा।
-प्रत्येक अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि जुलूस आदि से यातायात बाधित न हो। यदि जुलूस लम्बा होगा तो कम लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित करना होगा।
-जुलूस का संचालन सड़क के बांयी ओर से ही हो, यह जिम्मेदारी अनुमति लेने वाले दल या प्रत्याशी की होगी।
-ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के निर्देश व सलाह का कड़ाई से पालन करना होगा।
-किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के पुतलों को सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों की अनुमति नहीं रहेगी।
-कोई भी व्यक्ति अपने हथियार या अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।