12 से 19 अप्रेल तक भरे जाएंगे नामांकन फार्म
9 अप्रैल तक जुड़वाए जा सकते हैं मतदाता सूची में नाम
ग्वालियर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के खर्च का हिसाब-किताब देने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। यह बैंक खाता नामांकन भरने से एक दिन पहले खुलवाना अनिवार्य है। प्रत्याशी इसी बैंक खाते चुनावी खर्च का लेन देन करेंगे। बैंक खाते का ब्यौरा नामांकन फार्म के साथ ही देना पड़ेगा। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फार्म भरते समय प्रत्याशी सहित पांच समर्थक/प्रस्तावक मौजूद रह सकेंगे। सभी दल या प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए समय से रैली आदि के लिए अनुमतियां जारी करा लें। यह निर्देश निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक में दिए।
मंगलवार को चुनावी तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में लोकसभा निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने सभी से कहा कि वे पूरी प्रक्रिया को समझ लें और इसकी जानकारी प्रत्याशियों को भी दें, ताकि नाम निर्देशन पत्र भरने में कोई त्रुटि न हो। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जा सकते हैं।
सभी राजनीतिक दल अपने बीएलए के सहयोग से छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोडऩे के लिए निर्धारित आवेदन जरूर भरवाएं। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम 28 अप्रैल से 2 मई तक किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व टी एन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन, एआरओ टी एन सिंह, विनोद सिंह और नरेन्द्र बाबू यादव, एसडीएम अशोक चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
इस तरह होगी प्रक्रिया
-12 अप्रैल को निर्वाचन की सूचना के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा।
-19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
-सभी दिवसों में सुबह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया होगी।
-नाम निर्देशन पत्र ग्वालियर कलेक्ट्रेट में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
-8 अप्रैल को कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम से एमएलबी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचाई जाएंगीं।
जान लें, नामांकन से जुड़ी ये खास जानकारी
-राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक जरूरी होगा।
-अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक अनिवार्य होंगे।
-प्रस्तावक को लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है।
-दूसरी लोकसभा का प्रत्याशी होने पर मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
-राजनीतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
-नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को 3 बजे के पूर्व यह शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
-शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बिंदु लागू नहीं हो तो निरंक भरा जाएगा।
-सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए 25 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित है।
-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1250 रुपए की निक्षेप राशि निर्धारित है।
-नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी। ऑनलाइन व चालान से भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।
-अनुसूचित व जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय राजस्व अधिकारी) द्वारा जारी होना चाहिए।
-हर प्रत्याशी को 2 गुणा 2.5 सेंटीमीटर के 30 फोटोग्राफ नामांकन के साथ जमा करने होंगे।
-फोटोग्राफ तीन माह से पुराने नहीं होना चाहिए। साथ ही फोटो किसी यूनीफॉर्म में भी नहीं होना चाहिए।