जब्त धनराशि के दावों का निराकरण करने के लिए जिला स्तरीय अपील समिति गठित

कलेक्ट्रेट के कक्ष-104 में प्रस्तुत किए जा सकते हैं दस्तावेज

 

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव के दौरान समाधानकारक दस्तावेजों के बगैर 50 हजार रुपए से अधिक धनराशि का परिवहन नहीं किया जा सकता। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये तैनात एफएसटी, एसएसटी एवं पुलिस बल द्वारा यह धनराशि जब्त की जा सकती है। जब्त की गई धनराशि के बारे में संबंधित व्यक्ति या फर्म जब्ती के दिन अथवा अपनी सुविधा से यथाशीघ्र जिला स्तरीय अपील समिति के समक्ष अपनी अपील कर सकता है।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर के कक्ष-104 में लिपिक सीताराम सिसौदिया (मो. 9893140653) की ड्यूटी अपील से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लगाई गई है। अपील के साथ दस्तावेज में जब्त राशि व सामग्री का स्पष्ट ब्यौरा एवं उससे संबंधित कागजात जैसे बिल, बाउचर, रसीद एवं बैंक स्टेटमेंट इत्यादि संलग्न करने होंगे।

इन दस्तावेजों के आधार पर अपील समिति द्वारा इस बात की छानबीन की जाएगी कि जब्त सामग्री या धनराशि का संबंध किसी राजनीतिक दल से तो नहीं है।
जब्ती के बाद संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपनी एफएसटी व एसएसटी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित थाना प्रभारी निर्धारित प्रोफार्मा के साथ जब्ती पंचनामा आदि दस्तावेज जिला स्तरीय अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अपील समिति द्वारा जल्द से जल्द प्रकरणें का निराकरण किया जाएगा।

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