12 अप्रेल को सुबह 11 बजे जारी होगी निर्वाचन की सूचना, इसके साथ ही जमा होंगे नामांकन फार्म

-13,14 और 17 अप्रेल को अवकाश की वजह से नामांकन जमा नहीं होंगे

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-03 ग्वालियर के लिए निर्वाचन की अधिसूचना शुक्रवार 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान सुबह 11 बजे निर्वाचन की यह सूचना जारी करेंगीं। इसके साथ ही उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों में पदस्थ शासकीय सेवक नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया के दिवसों में सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर सकेंगे। सभी शासकीय सेवकों से अपने परिचय पत्र लेकर आने के लिए कहा गया है।


दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय तय किया गया है। 13, 14 एवं 17 अप्रैल को शासकीय अवकाश होने की वजह से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 अप्रैल को होगी। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। जबकि मतों की गिनती 4 जून को होगी।

ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय अर्थात कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के बाहर स्थित काउंटर से प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों द्वारा ग्राउंड फ्लोर स्थित कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में काउंटर पर निक्षेप राशि नगद जमा की जा सकेगी। इसके साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।

उम्मीदवार सहित पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत

रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार समेत अधिकत्तम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा । एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।

कलेक्ट्रेट बाउंड्री का मेनगेट है 100 मीटर की सीमा

रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी कलेक्टर कार्यालय के बाउंड्री का मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली व उनके समर्थकों का प्रवेश इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति रहेगी। इन वाहनों में अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

इतने चाहिए होंगे प्रस्तावक

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के लिए ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता प्रस्तावक बन सकता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक अनिवार्य हैं। सभी प्रस्तावकों को ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है । नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों का रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। नामांकन पत्र निर्धारित फार्म (2-क) में भरे जाएंगेे। शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जाएंगीं।

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं नाम निर्देशन पत्र

सुविधा पोर्टल का उपयोग कर अभ्यर्थी ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भी भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले तक अभ्यर्थी को बैंक में पृथक से खाता खुलवाना अनिवार्य है। यह खाता अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। इस बैंक खाते का उपयोग सिर्फ निर्वाचन व्यय कार्य के लिए ही किया जा सकेगा।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी। राजनीतिक दल के अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जाएगा। सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रुपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

 

इस तरह रहेगी प्रवेश व्यवस्था

व्यवस्थित ढंग से नामजदगी के पर्चे दाखिल कराने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के साथ आने वाले काफिले को कलेक्ट्रेट के नीचे स्थित प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। यहां से अभ्यर्थी सहित कुल पांच लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष अर्थात कलेक्ट्रेट न्यायालय तक जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में दिशा सूचक साइनेज व बैरीकेड लगाए जाएंगे।

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