-विवाह समारोहों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी दिया आदेश
ग्वालियर। जिले में होने वाले विवाह समारोहों में बारात निकालने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन डीजे आदि बजाने के अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। डीएम ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर कहा है कि विवाह समारोह में बारात निकाले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है न ही इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है।
दरअसल, डीएम ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक निर्वा/25-6/9/2024 / 269 दिनांक 16.03.2024 द्वारा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया है। सम संख्यक आदेश क्रमांक 268 दिनांक 16.03.2024 की कंडिका 3.4 अनुसार चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहने के दौरान आयोजित होने वाले त्यौहार के आयोजन में यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग की आवश्यकता हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन से कम से कम 2 दिन पहले संबंधित विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।
यह है आदेश में
-ग्वालियर जिले में विवाह समारोह के लिए बारात / प्रोसेसन निकाले जाने पर प्रतिबंध नहीं है।
-बारात में बैंड / ढोलक बजाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ना हीं इस हेतु कोई अनुमति की आवश्यकता है।
-आयोजनों में ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालनप करना होगा।
-म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पालन अनिवार्य होगा।