डबरा: शहर में 100 से ज्यादा मैरिज गार्डन, किसी में नहीं सुरक्षा की सही व्यवस्था

-ग्वालियर स्थित संगम मैरिज गार्डन में हुए हादसे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर
-सोमवार को मैरिज गार्डन संचालकों के साथ होगी बैठक…

डबरा। शहर में 100 से ज्यादा छोटे बड़े मैरिज गार्डन संचालित हैं। गार्डन संचालकों द्वारा हर वर्ष करोड़ों की कमाई करने के बावजूद आमजन की सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब ग्वालियर स्थित संगम मैरिज गार्डन में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सोमवार को मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक बुलाई गई है।

गौरतलब है कि नगर के अंदर एक सैकड़ा से ऊपर मैरिज गार्डन संचालित हो रहे है। मैरिज गार्डन संचालकों के द्वारा गार्डनों में आगजनी या अन्य किसी बड़े हादसे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहां तक की कई मैरिज गार्डनों के पास ड्रायवर्सन तक नहीं है। और ना ही पार्किंग है जिससे गार्डन के बाहर शादी विवाह में जाम की स्थिति बनती है और उसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ता है जो सड़क पर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते है कई बार जाम लगने के कारण विवाद की स्थितियां पैदा हो जाती है और कई बार झगड़ा भी बढ़ जाता है और मामला थाने तक पहुंचते है।

 

कई मैरिज गार्डन तो नियमों के विपरीत चल रहे हैं लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने मैरिज गार्डनों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कभी भी निरीक्षण नहीं किया। अगर अभी भी प्रशासन ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो भविष्य में कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जैसा कि ग्वालियर में हुआ है। शादियों के सीजन में नगर और नगर की सीमा से सटे मैरिज गार्डनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। नियमों को ताक में रखकर चल रहे इन मैरिज गार्डनों में पार्किंग की कोई व्यवस्था भी नहीं है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोग रोड पर ही वाहन खड़े करने को मजबूर है। और छुटपुट घटनाओं के साथ बड़े सड़क हादसो का भी सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन में देर रात तक गूंजने वाले शोर से रहवासी परेशान है। पार्किंग के अभाव में जहां मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती है।

 

यह थे पूर्व के आदेश…….

 

तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने होटल, मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन संचालकों को नियम पालन का आदेश दिया था। सभी संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि पार्किंग की व्यवस्था मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटल आदि के परिसर में ही रखी जाएगी। व्यवस्था सही रखने के लिए मैरिज गार्डन संचालकों को स्वयं के खर्चे पर कम से कम तीन गार्ड भी रखे जाना जरूरी हैं।

 

ये हैं मैरिज गार्डन के लिए नियम…….

 

-प्रत्येक मैरिज गार्डन संचालक को नगर पालिका से अनुमति लेना अनिवार्य है।

-मैरिज गार्डन के लिए फायर बिग्रेड की एनओसी के लिए भी शुल्क निर्धारित है।

-डीजे बजाने पर रात 10 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध है।

-गार्डन में वॉटर हारर्वेसिं्टग सिस्टम लगवाना जरूरी है।

-गार्डन में केंद्र व राज्य शासन के ध्वनि व वायु प्रदूषण नियम का पालन होना जरूरी है।

-मैरिज गार्डन तक सड़क की चौड़ाई कम से कम 40 फीट होना अनिवार्य है।

-कुल क्षेत्र का 25 फीसदी हिस्सा पार्किंग के लिए आरक्षित जरूरी है।

-पार्किंग के लिए चार गार्ड रखना होंगे। जो मुख्य सड़क का यातायात भी संभालेंगे।

-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने-जाने के लिए दो गेट लगाना जरूरी हैं।

-बिजली, पानी और आपात बिजली की व्यवस्था निश्चित मापदंड पर जरूरी हैं।

-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जवाबदारी भी मैरिज गार्डन संचालक की है

Written By: Ghanshyam Baba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!