-चुनाव में विघ्न डालने की आशंका वाले अपराधियों पर एसपी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
ग्वालियर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने 3 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 14 लोगों को बाउंड ओवर करने के साथ-साथ संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर दिया है। आशंका है कि इन अपराधियों द्वारा लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। इनसे लोक शांति व जन सुरक्षा को क्षति पहुंच सकती है।
जिला बदर किए गए अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के आदेश जिन अपराधियों को दिए गए हैं, उन्हें निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।
ये किए गए जिलाबदर
जिला दंडाधिकारी द्वारा आदतन अपराधी आकाश तोमर निवासी हीरानगर पुरानी छावनी, राहुल रावत निवासी गुढ़ा माधौगंज एवं विशाल उर्फ लालू सेन निवासी नाका चंद्रबदनी को 3-3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इन्हें किया बाउंड ओवर
आपराधिक प्रवृत्ति के जिन लोगों को बाउंड ओवर कर संबंधित थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं, उनमें प्रशांत उर्फ गोपू निवासी पड़ाव, आकाश जाटव निवासी रॉक्सी पुल के पास, साबिर उर्फ भयानक निवासी बंशीपुरा गुढ़ा, शरद बाथम निवासी नई सड़क, दिलीप उर्फ गट्टा निवासी लक्कडख़ाना, माजिद कुर्रेशी उर्फ लिम्फी निवासी ईदगाह, सुनील उर्फ बाबू सिंधी निवासी माधौगंज, सूरज जाटव निवासी नाका चंद्रबदनी, धर्मवीर सिंह निवासी कम्पू, आशिक निवासी मोहना, सुखवीर सिंह कौरव निवासी गंगा विहार कॉलोनी, किशन रजक निवासी कम्पू, हाबूजी उर्फ इसरायल निवासी कम्पू एवं आरिफ उर्फ लल्ला खान निवासी डबरा शामिल हैं।