-श्रमिक दिवस सप्ताह के अंतर्गत जेबी मंघाराम फेक्ट्री में लगा विधिक साक्षरता शिविर
ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह (01 से 04 मई) आयोजित हो रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। जे बी मंघाराम फैक्ट्री में हुए आयोजन के दौरान विधिक योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही श्रमिकों को 7 मई को मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने जानकारी दी कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक श्रमिक चाहे महिला हो या पुरुष भारतीय संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है। दोनों को एक जैसे कार्य के लिए समान वेतन/मजदूरी का भुगतान दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान अनुसार वेतन न मिलने पर श्रम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम, निशुल्क विधिक सहायता योजना, नालसा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
श्रम निरीक्षक राहुल दोहरे ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में उपस्थित श्रमिकों को जानकारी दी। इस अवसर पर जे बी मंघाराम फैक्ट्री के सीनियर एच आर अधिकारी सुरेश शर्मा, एच आर प्रबंधक नीरज पाठक, श्रमिक कल्याण अधिकारी आलोक मोहंती, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से देव कृष्ण सिकरवार सहित फैक्ट्री के कामगार (श्रमिक) उपस्थित रहे।