5 मई को शाम 6 बजे बंद करा दें चुनाव प्रचार, बाहरियों को 48 घंटे पहले बाहर भेजें
-कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह ने ली संयुक्त बैठक
ग्वालियर। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 मई को शाम 6 बजे से संयुक्त भ्रमण कर चुनावी प्रचार-प्रसार बंद कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन राजनीतिक दलों के लोग बाहर से आए हैं, उन्हें 48 घंटे पहले जिले की सीमा से बाहर जाने की चेतावनी दी जाए। सभी होटल, लॉज, ढाबा व धर्मशालाओं की बारीकी से जांच की जाए। पुलिस अधिकारी, संबंधित थाना, आरओ के अलावा पीठासीन अधिकारियों व बीएलओ के मोबाइल नम्बर सैक्टर अधिकारी अपने पास रखें। किसी भी स्थिति में मदद के लिए कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारी को फोन करें। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान एवं एसपी धर्मवीर सिंह ने अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंजु अरुण कुमार, अपर जिला दण्डाधिकारी टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ और सभी सेक्टर अधिकारी व उनके साथ संलग्न पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण करें। मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराएं। यदि कहीं नियम एवं विधानों का उल्लंघन सामने आए तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्रवाई करें।
बाल भवन में शुक्रवार को हुई बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सेक्टर अधिकारी व पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर काम करें। सेक्टर अधिकारी के वाहन में जीपीएस सिस्टम लगे हैं, इसलिए सभी वाहन निगरानी में रहेंगे। मतदान दिवस की पूर्व रात्रि को सेक्टर अधिकारी व पुलिस अधिकारी अपने सेक्टर के किसी एक मतदान केन्द्र पर ही रात्रि विश्राम करें। मतदान दिवस को सुबह 5 बजे से सक्रिय हों और अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर पहुंचें।
प्रत्याशी ने मतदाता ढोए तो वाहन होंगे जब्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक में स्पष्ट किया कि मतदान दिवस को कोई भी मतदाता अपने वाहन से परिवार के साथ वोट डालने जा सकता है। यदि किसी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के वाहन मतदाताओं को ढोते मिलें तो उन्हें जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट तथा अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
महिलाओं द्वारा संचालित बूथ पर सुविधाओं का रखें ध्यान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि महिला अधिकारियों के मतदान दल द्वारा संचालित मतदान केन्द्र की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। इन केन्द्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे मतदान की समयावधि के अलावा ढककर रखे जाएं। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेहतर बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जाए।
100 व 200 मीटर के लिए निर्धारित प्रावधान का कराएं पालन
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर व 200 मीटर के दायरे के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाए। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इस सीमा परिधि में किसी से भी वोट नहीं मांगा जा सकेगा। 200 मीटर के दायरे में चुनावी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। प्रत्याशी के बूथ पर मतदाताओं को खाद्य सामग्री न परोसी जाए।
यह दिए निर्देश
-मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों के पास प्रत्याशियों के बूथ के समीप अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दें।
-विधिमान्य प्राधिकार पत्रों के अलावा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो वहां मतदाता नहीं है, उसे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से रोकें।
-सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाएं जहां से सभी मतदान अधिकारी कार्य करते हुए दिखाई दें।
-सभी अधिकारी यथा संभव वीडियो कैमरा युक्त मोबाइल फोन अपने साथ रखें।
-बिना अनुमति के कोई वाहन चलते पाए जाने पर तत्काल जब्त कर थाने में रखा जायेगा।
-पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
-पोलिंग पार्टियों को नहाने-धोने, खाना-पानी की उत्तम व्यवस्था रहेगी। बूथ से बाहर जाना मना है।