भिण्ड: संस्कृत बोर्ड परीक्षा में कलेक्टर ने लगाई धारा 144

-केन्द्र के 100 मीटर दायरे में भीड़ पर कार्रवाई
– नकल की संभावना को लेकर परीक्षा केन्द्रों पर सख्ती के निर्देश

भिण्ड। नकल के दंश से मुक्ति पा चुके जिले में बीते समय से शुरु हुई महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित 5वीं, 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा में निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा इन सभी केन्द्रों पर धारा 144 लगाते हुए यहां 100 मीटर के दायरे में भीड़ जुटने से लेकर अन्य अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि संस्कृत बोर्ड परीक्षाओं की 12वीं और 10वीं कक्षा के पेपर में लगातार नकल चलने को लेकर THE GRIP NEWS द्वारा पड़ताल करते हुए समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसमें परीक्षा केन्द्रों के अंदर परिक्षार्थियों द्वारा सामूहिक तौर पर नकल करने की बात सामने आई थी। मामला प्रकाश में आने पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विक्रमपुरा शासकीय विद्यालय पर जांच की तो यहां संदिग्ध विद्यार्थी परीक्षा देते हुए मिले थे। इस पर उन्होने मामले की जांच के आदेश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक नकल के लिए बदनाम रहा भिण्ड जिला बोर्ड परीक्षाओं में इस दंश से मुक्त हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से नकल की बदनामी का दाग न लगे इसको लेकर राज एक्सप्रेस द्वारा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में सख्त रुख अपनाया है।

अवांछित व्यक्ति के साथ अन्य प्रतिबंध:

जारी आदेश के तहत संस्कृत बोर्ड की आयोजित परीक्षा के केन्द्रों के 100 मीदर दायरे में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक के साथ यहां वाहन को खड़ा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नही होगा। यदि कोई व्यक्ति इस दायरे में अनाधिकृत रूप से घूमते अथवा नकल कराने में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुल सकेंगीं। इस संबंध में कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार को परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने व आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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