श्योपुर: विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर न्यायालयीन कर्मचारियों ने ली शपथ

-जिला न्यायालय परिसर श्योपुर में हुआ कार्यक्रम

श्योपुर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार गुप्त की अध्यक्षता में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिला न्यायालय परिसर श्योपुर में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्त द्वारा तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी।

उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवारजन को भी तम्बाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया।  प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रिचा भट्ट द्वारा तंबाकू एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करता है तो 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पूर्वी राय द्वारा बताया गया कि तम्बाकू निषेध दिवस मनाने की शुरूआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कारण उस दौर में तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढोतरी होना था। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर की ओर से सभी न्यायाधीश व न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार गुप्त, प्रथम जिला एवं अपर संत्र न्यायाधीश अरूण कुमार खरादी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनदीप कौर सेहमी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रिचा भट्ट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पूर्वी राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा के अलावा लीगल एड डिफेंस काउंसिल पदाधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयीन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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