भिण्ड: बगैर हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों को रोक कर काटा चालान

– ट्रेफिक पुलिस के चैकिंग अभियान में वसूले 9 हजार

भिण्ड। शहर के इंदिरा गांधी चौराहा पर बुधवार शाम को ट्रेफिक पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट लगाए बाइक लेकर जा रहे चालकों को रोकते हुए नियम उल्लंघन को लेकर उनका चालान काटा गया। इस दौरान चार पहिया वाहनों में काली फिल्म और बगैर सील्ट बेल्ट लगाने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

एसआई देवदीन अनुरागी ने बताया कि सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को शाम 5 बजे से इंदिरा गांधी चौराहा पर ट्रेफिक पुलिस जवानों ने वाहन चैकिंग शुरु की। इस दौरान बगैर हेलमेट लगा कर दुपहिया वाहन चलाने वालों को सख्ती के साथ रोकते हुए उनके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई।

चैकिंग अभियान के दौरान गुजर रहे चार पहिया वाहनों की भी जांच करते हुए काली फिल्म, हूटर सहित सीट बेल्ट लगाए बिन वाहन चलाने वालों को रोक कर चालान काटा गया। बुधवार को चलाए गए अभियान में ट्रेफिक पुलिस ने कुल 9 हजार का राजस्व वसूल करते हुए दो दर्जन के करीब दुपहिया व चार पहिया वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एसआई शहजाद खान सहित नीरज भदौरिया, सुनील यादव, जितेन्द्र तोमर, अनिल भदौरिया ने अभियान में सहयोग दिया।

 

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा

– आरोपी पर न्यायालय ने लगाया अर्थदण्ड
भिण्ड। अटेर क्षेत्र में साल वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट ने इस मामले में आरोपी पर 65 सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।

प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने बताया कि अटेर थानांतर्गत दिन्नपुरा निवासी आरोपी अनिल पुरवंशी पुत्र भीकम पुरवंशी 22 वर्ष ने 27 जनवरी 2017 के रोज गांव निवासी एक नाबालिग किशोरी जो कि रात 11 बजे अपने घर के बाहर सो रही थी उसे बुरी नियम से छेडख़ानी करने लगा। किशोरी के जागने पर वह चिल्लाई जिससे पिता जाग गया और उसने बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया। इस पर आरोपी ने किशोरी के पिता पर लाठी से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। इस दौरान किशोरी को भी हमले मे ंचोटें आई और आरोपी मौके से भाग गया। अपराध के संबंध में पीडि़ता ने अपने परिजनों के साथ अटेर थाना में में 28 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त अनिल पुत्र भीकम पुरवंशी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 65 सौ रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया।

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