-वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सभी जिलों को दिए निर्देश
-ग्वालियर संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी सहित अन्य अधिकारी हुए वीसी में शामिल
ग्वालियर/भोपाल। एक जुलाई से देश में अनेक कानून नए स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके इस चिंतन से तीन पुराने कानून निरस्त कर नए कानून बनाए गए हैं। आम जन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के सभी प्रयास किए जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिए।
ये अधिकारी रहे एनआईसी कक्ष में मौजूद
ग्वालियर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में संभाग आयुक्त मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, वन मण्डलाधिकारी अंकित पाण्डेय एवं अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
इन कानूनों में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
यह भी दिए सीएम ने निर्देश
-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन को विभिन्न सेमीनार और वेबीनार के माध्यम से इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। अभियान संचालित कर नए कानूनों की जानकारियों को प्रचारित किया जाए।
यह बोले डीजीपी
-वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रदेश के सभी 982 थानों में नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी एक जुलाई को हो रहे हैं। पुलिस कर्मियों को इनका विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। पूर्व में नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।